छात्रवृत्ति सम्बन्धी

छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति केन्द्र/राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति-जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं को यह सुविधा प्रदान करके के उद्देश्य से छात्रवृत्ति अग्रसारण समिति गठित है।

छात्रवृत्ति अग्रसारण सम्बन्धी नियम

  1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति-जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त छात्र/छात्राओं अपना नवीनतम छात्रवृत्ति आवेदन पत्र केन्द्रीय/राज्य सरकार/महाविद्यालय द्वारा प्रसारित नियमों के अनुसार भरें तथा इन नियमों की जानकारी हेतु इधर-उधर भ्रमित न होकर महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड को देखकर प्राप्त करने का दायित्व स्वयं छात्र-छात्राओं का होगा।
  2. जनपद बिजनौर की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की C.B.S. शाखा में खोले गये बैंक बचत खाता का एकाउन्ट नम्बर छात्रवृत्ति हेतु आवश्यक है।
  3. छात्र-छात्राएं महाविद्यालय में अध्ययन की अवधि में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खाते/शाखा में परिवर्तन न करें। खाते को चालू रखें तथा बीच-बीच में बंद ना कराएं।
  4. उ.प्र. शासन के निर्देशानुसार छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु बायोमैट्रिक 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। जो विद्यार्थी कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण नहीं करेगें; उनको छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जायेगा।
  5. संज्ञान में आया है कि छात्र-छात्राएं आधी अधूरी सूचनाओं के साथ छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरकर जमा कर देते हैं जिससे उनके आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होते हैं और वे छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं। प्रत्येक कक्षा के लिए अलग-अलग कार्यक्रम जारी किए जाऐंगे और उसी के अनुसार छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रसारित किए जाऐंगे। अतः आवश्यक है कि महाविद्यालय के निर्देशानुसार आवेदन पत्र भरें।