टी सी सम्बन्धी नियम
- प्रवेश लेने के पश्चात् यदि कोई विद्यार्थी बीच सत्र में महाविद्यालय छोड़ता है तो महाविद्यालय कार्यालय को इसकी लिखित सूचना तुरन्त देना आवश्यक है। इसके साथ ही अपना परिचय पत्र चीफ प्रोक्टर को तथा पुस्तकालय कार्ड पुस्तकालय प्रभारी को लौटाना भी अनिवार्य है। ऐसा न करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
- स्नातक/स्नातकोत्तर कोर्स पूर्ण करने पर स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) तथा चरित्र प्रमाण पत्र (C.C.) प्राप्त कर लें।
स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देश
- कार्यालय से निर्धारित शुल्क रु. 1.00 मात्र देकर फार्म प्राप्त करें।
- लेखा विभाग, पुस्तकालय एवं सम्बन्धित प्रयोगशाला से अदेय प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करायें।
- उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित फार्म के साथ गत परीक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न करें।
- कार्यालय में अपना परिचय पत्र दिखाकर सम्बन्धित लिपिक के पास निर्धारित फार्म जमा कर तीन दिन के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) प्राप्त करें।
- सामान्यतः स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) एक बार ही निर्गत किया जाता है। अतः एक बार निर्गत हो जाने पर इसे सम्भालकर रखें। अपरिहार्य परिस्थितियों में 10/- रुपये शुल्क तथा घोषणा पत्र जमा करके प्राचार्य की संस्तुति के बाद दूसरा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
चरित्र प्रमाण पत्र (C.C.) प्राप्त करने हेतु निर्देश
- सामान्यतः विद्यार्थी को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र के साथ एक चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है।
- आवश्यकता पड़ने पर इसकी दूसरी प्रति लेने पर रु. 50/- शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।